Lic agent rule for reinstatement & reappointment 2023

CO/MKTG/ZD/A/33/2023  dated 18.09.2023

भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने टर्मिनेटेड एजेंट को  reinstatement ओर reappointment के रूल मे परिवर्तन कर दिया है यह नियम 18.9.2023 से लागु हो गये है इस रुल के तहत अब एजेंट अगर टर्मिनेट हो जाता है तो वो अपने टर्मिनेट एजेंसी year से 5 साल के अंदर दुबारा उसी कोड मे एजेंसी शुरू करने की एप्लीकेशन branch मे लगा कर पुनः एजेंसी चालू कर सकता है पहले यह 2018 के रूल के हिसाब से 2 साल थी जिसे बड़ा कर 5 साल कर दिया है साथ hi अब एजेंट अपने ELIGIBLE FOR RENEWAL कमीशन (ERC) को काफ़ी समय तक बड़ा सकता है यानि की अगर इस कंडीशन को 20 साल सै ज्यादा समय तक बड़ा सकता है ओर इन 5 साल की कंडीशन मे वो अपनी एजेंसी 6 बार पुनः चालू कर सकता है साथ ही उसके बाद यानि एक बार ERC हो जाये तो वो कितनी ही बार एजेंसी चालू कर सकता है यहां सै आप उसका प्रिंट ओर read कर सकते है ओर इसे शेयर करे ओर कृपया फ़ॉलो का बटन प्रेस करे



   

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